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रिलीज़ से पहले ही कानूनी पचड़े में फंसी 120 बहादुर! हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, जानिए क्या है विवाद ?

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फरहान अख्तर की आगामी फिल्म “120 बहादुर” को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। फिल्म के प्रमाणन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कल मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।

संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है

यह फिल्म 1962 के रेजांग ला युद्ध के नायक मेजर शैतान सिंह भाटी पर आधारित है, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह फिल्म 21 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। यह याचिका संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट, उसके ट्रस्टियों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के रिश्तेदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। उनका दावा है कि फिल्म में मेजर शैतान सिंह को काल्पनिक नाम भाटी देकर उन्हें एकमात्र नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि रेजांग ला की लड़ाई में 120 अहीर सैनिकों की सामूहिक वीरता को नज़रअंदाज़ किया गया है।

फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि यह फिल्म सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी और 1991 के प्रमाणन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, जो इतिहास से छेड़छाड़ पर रोक लगाते हैं। इसमें सीआरपीसी की धारा 356 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है, जो मृतक के सम्मान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करती है।

याचिकाकर्ताओं की माँगें

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि फिल्म का शीर्षक बदलकर “120 वीर अहीर” कर दिया जाए, सभी 120 सैनिकों के नाम जोड़े जाएँ और एक उचित अस्वीकरण शामिल किया जाए। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 10 नवंबर को केंद्र सरकार और सीबीएफसी को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मामला अब उच्च न्यायालय में है, जहां सभी की निगाहें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

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