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लॉकर का उपयोग करने से पहले जान लें आरबीआई का ये खास नियम, वरना…

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आजकल लोग कीमती सामान घर में रखने की बजाय बैंक लॉकर में रखना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान रखना सुरक्षित है। अगर बैंक लॉकर में रखा सामान चोरी हो जाए तो क्या होगा? क्या आपका माल मिलेगा? तो आइए जानते हैं कि बैंक लॉकर नियम क्या हैं? यदि बैंक लॉकर से सामान चोरी हो जाए तो क्या होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, अगर आप अपना सामान बैंक लॉकर में रखते हैं और सामान खराब हो जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

सामान चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर बैंक जिम्मेदार होंगे। सामान चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर बैंक को मुआवजा देना पड़ता है। अगर बैंक में आग लग जाए और सामान जल जाए तो भी बैंक पूरे नुकसान की भरपाई करेगा.

क्या आप जानते हैं कि बैंक लॉकर सुविधा का उपयोग कैसे करें? तो हम आपको इस स्टोरी में इसके बारे में बताएंगे. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले बैंक जाना होगा। बैंक में लॉकर सुविधा प्राप्त करने के लिए एक आवेदन जमा करना होगा।

साथ ही बैंक में लॉकर की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। अगर किसी ग्राहक का नाम वेटिंग लिस्ट में है तो उसे लॉकर दिया जाएगा. बैंक इसके लिए एक छोटा सा वार्षिक शुल्क लेते हैं। यदि आप लॉकर लेते हैं, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा किराया देना होगा। पहले वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

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