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वेटिंग टिकट को लेकर भारतीय रेलवे ने जारी किए नए नियम, जानें क्या हुआ बदलाव

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भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अपने नियमों को सख्त कर रहा है। रेलवे समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी करता रहता है। खबरों के मुताबिक रेलवे प्रशासन ने वेटिंग टिकट पर आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यानी अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे. भले ही आपने स्टेशन से ऑफलाइन टिकट खरीदा हो। फिलहाल रेलवे ने ऐसे टिकटों पर भी आरक्षित कोच में यात्रा करने पर रोक लगा दी है.

हालांकि यह फैसला कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किया गया है, लेकिन इससे वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को काफी परेशानी होगी। हालांकि, रेलवे की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. भारतीय रेलवे का नियम है कि अगर कोई यात्री रेलवे स्टेशन से वेटिंग टिकट खरीदता है तो वह आरक्षित कोच में भी यात्रा कर सकता है। अगर एसी में वेटिंग टिकट है तो एसी में और अगर स्लीपर में वेटिंग टिकट है तो वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा की जा सकती है.

हालाँकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पहले से ही वर्जित हैं, क्योंकि लंबित होने पर ऑनलाइन टिकट स्वचालित रूप से रद्द कर दिए जाते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर रोक आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से है, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। रेलवे का स्पष्ट नियम है कि अगर आपने विंडो से टिकट खरीदा है और वह वेटिंग में है तो उसे कैंसिल करा लें और अपना पैसा वापस पा लें। ऐसा न करने पर यात्री डिब्बे में चढ़कर यात्रा करते हैं।

लेकिन यात्रियों की असुविधा को देखते हुए फिलहाल इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है. यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट पर आरक्षित डिब्बे में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो टीटीई उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और उसे रास्ते में ट्रेन से उतार सकता है। उनका कहना है कि इसके अलावा टीटीई को यात्रियों को जनरल कोच में भेजने का भी अधिकार है.

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