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वेटिंग टिकट से यात्रा पर रेलवे की कड़ी नजर, अब एक गलती पड़ सकती है लाखों की

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भारतीय रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब तक जिन यात्रियों का टिकट कन्फर्म, आरएसी होता था, वे स्लीपर या एसी में वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते थे। इससे उन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा जिनकी सीटें कंफर्म थीं. बर्थ पर भारी भीड़ होने के कारण इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ऐसा फैसला लिया है.

भारतीय रेलवे ने बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का नया नियम बनाया है। अगर वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोच में यात्रा करता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रेन टिकटिंग अधिकारी (टीटी) उसे बीच रास्ते में उतार सकता है। इसके अलावा, टीटी को यात्री को जनरल डिब्बे में तैनात करने का अधिकार होगा। वहीं, अगर वेटिंग टिकट वाला यात्री स्लीपर कोच में यात्रा करता है तो उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और अगले स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा।

रेलवे के नियमों के मुताबिक वेटिंग लिस्ट टिकट पर यात्रा करना गैरकानूनी है. हालाँकि, यदि आपने विंडो काउंटर से टिकट लिया है, तो आप प्रतीक्षा सूची के टिकट पर जनरल डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन बुक किए गए वेटिंग लिस्ट यानी ई-टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट का टिकट ऑनलाइन है तो चार्ट बनने के बाद इसे आईआरसीटीसी अपने आप रद्द कर देता है और आपको रिफंड मिल जाता है। रिफंड राशि उस खाते में जमा की जाएगी जिससे आपने आरक्षण के समय भुगतान किया था। रिफंड राशि आने में 3-4 दिन लग सकते हैं.

अगर आपका तत्काल टिकट भी वेटिंग लिस्ट में है और यात्रा के दिन तक कन्फर्म नहीं हुआ है तो भी आप उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते। वेटिंग टिकट होने पर रेलवे द्वारा टिकट स्वत: रद्द कर दिया जाता है। वहीं, अगर आपका टिकट आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) है, तो इसका मतलब है कि ट्रेन में आपके पास सीट तो होगी

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