उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक दिन पहले इसकी घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जनजातीय समुदाय को छोड़कर सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड में अब विभिन्न धर्मों के कानून मान्य नहीं होंगे, खासकर विवाह और तलाक जैसे मामलों में।
समान नागरिक संहिता के तहत जहां नए नियम बनाए गए हैं, वहीं कई पुराने नियमों को भी बरकरार रखा गया है। विशेषकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर तय किए गए कानून चर्चा में हैं। राज्य सरकार ने नए नियमों के जरिए सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक समान कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरह से तलाक ले पाएंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।
मुस्लिम पर्सनल (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत मुसलमानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत और भरण-पोषण इस्लामी कानून के तहत शासित होते हैं। हालाँकि, समान नागरिक कानून के लागू होने के बाद, इन मामलों पर इस्लामी कानून लागू नहीं होगा। यूसीसी में विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले संभव नहीं होगी। इस्लामी कानून में लड़कियों के लिए वयस्कता की आयु निर्दिष्ट नहीं की गयी थी। साथ ही सभी धर्मों की लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा।
मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक पर बहुत पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह कानून पूरे देश में लागू है। इसके बावजूद, इस्लाम में तलाक के अन्य प्रकार भी हैं, जिनमें तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन, तलाक-ए-बाइन या तलाक-ए-किनाया शामिल हैं। कानूनी तौर पर मुसलमानों को भी तलाक की प्रक्रिया से गुजरना होगा। विवाह के तुरंत बाद तलाक के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। उन्हें एक वर्ष की अवधि पूरी करनी होगी। उसके बाद ही अदालत में तलाक की अर्जी दायर की जा सकती है। हिंदुओं की तरह मुसलमानों के लिए भी तलाक का आधार पति और पत्नी दोनों के लिए समान होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर वह शादीशुदा है तो उसे तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।