Home लाइफ स्टाइल सरकारी कर्मचारी ऐसे कर सकते हैं NPS से UPS में स्विच, जानिए...

सरकारी कर्मचारी ऐसे कर सकते हैं NPS से UPS में स्विच, जानिए नियम और शर्तें

1
0

काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी गारंटीड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, और अब सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में शामिल कर्मचारियों को अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इस नई स्कीम में गारंटीड पेंशन का वादा किया गया है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय सुनिश्चित हो सकेगी।

इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि UPS स्कीम क्या है, इसमें स्विच कैसे किया जा सकता है, और इससे जुड़ी प्रमुख बातें क्या हैं।

क्या है UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम)?

UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई एक नई पेंशन योजना है, जिसका मकसद है कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देना। यह स्कीम मुख्य रूप से NPS के विकल्प के तौर पर लाई गई है। जहां NPS में पेंशन राशि मार्केट आधारित होती है और इसमें कोई निश्चित गारंटी नहीं होती, वहीं UPS में कर्मचारियों को हर महीने कम से कम ₹10,000 की निश्चित पेंशन मिलने का प्रावधान है।

कौन कर सकता है UPS में स्विच?

  • UPS में स्विच करने का विकल्प केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया है जो वर्तमान में NPS के अंतर्गत आते हैं।

  • वे कर्मचारी जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

  • 25 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी UPS के तहत रिटायरमेंट से 12 महीने पहले पेंशन का क्लेम कर सकते हैं।

NPS से UPS में कैसे करें स्विच?

सरकार ने इस स्विच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है:

  1. सबसे पहले विजिट करें:
    👉 www.npscra.nsdl.co.in/ups.php

  2. पेज पर दो विकल्प दिखाई देंगे:

    • UPS में रजिस्ट्रेशन करने का

    • NPS से UPS में माइग्रेट करने का

  3. आपको “Migrate to UPS” विकल्प को चुनना होगा।

  4. इसके बाद आपको मांगी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी, जैसे PRAN नंबर, जन्मतिथि, सर्विस की अवधि आदि।

  5. सभी डिटेल्स भरने और सबमिट करने के बाद आपका स्विच प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

महत्वपूर्ण शर्तें और सावधानियां

  • एक बार UPS में स्विच करने के बाद दोबारा NPS में वापसी नहीं हो सकती। यानी यह फैसला एक बार के लिए अंतिम होगा।

  • UPS में शामिल होने के बाद कर्मचारी और सरकार दोनों ही बेसिक सैलरी + डीए का 10-10% योगदान करते रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे NPS में होता है।

  • पेंशन की राशि तय करने के लिए औसत बेसिक सैलरी को आधार बनाया जाएगा।

पेंशन का गणित: हर महीने ₹10,000 की गारंटी

  • UPS स्कीम में यह वादा किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल तक सेवा की है, उन्हें हर महीने न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन दी जाएगी।

  • सेवा अवधि और बेसिक वेतन के अनुसार यह राशि बढ़ भी सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की औसत सैलरी ₹60,000 रही है, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद ₹30,000 तक की मासिक पेंशन भी मिल सकती है।

  • यह पेंशन रिटायरमेंट की तिथि से शुरू होकर जीवनभर दी जाएगी।

UPS क्यों है खास?

फीचर NPS UPS
पेंशन की गारंटी ❌ नहीं ✅ हाँ
पेंशन राशि मार्केट आधारित न्यूनतम ₹10,000
वापसी की अनुमति हाँ ❌ नहीं
योगदान कर्मचारी और सरकार – 10% वही
रिटायरमेंट के बाद आय अनिश्चित सुनिश्चित

निष्कर्ष:

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही गारंटीड पेंशन की मांग पूरी हो सकेगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं।

हालांकि, UPS में स्विच करने से पहले सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि एक बार निर्णय लेने के बाद वापसी संभव नहीं है। यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह अवसर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here