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सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, UPS के लिए बढ़ाई डेडलाइन

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) चुनने की पहले से तय समयसीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है (Deadlive Extended)। बता दें कि अब सरकार ने यह काम करने के लिए नई अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी साझा की गई है।

यह समयसीमा 30 जून को समाप्त होने वाली थी। सोमवार को सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मौजूदा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए योजना के तहत यूपीएस और एनपीएस विकल्प चुनने के लिए 30 जून 2025 की समयसीमा तय की गई थी। इसके बाद लगातार इन डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कट-ऑफ डेट तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।

कर्मचारियों को फैसला लेने के लिए ज्यादा समय केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को अब UPS-NPS में विकल्प चुनने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और वे इस पर सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए आवेदन विंडो इस साल 1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी और इसे 30 जून 2025 को बंद होना था। अब इसे 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की संभावना कम है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नई डेडलाइन तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि इसके बाद किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ हैं? गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूपीएस योजना उन लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिन्होंने कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार के कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके लाभों पर नजर डालें तो इसमें छह महीने के औसत अंतिम वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर एकमुश्त पेंशन मिलेगी। इसके अलावा मासिक टॉप-अप भी दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस पेंशन योजना में दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी जीवनसाथी को भी लाभ मिलता है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन? इस पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के तरीके की बात करें तो पात्र आवेदक यूपीएस लाभ के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को सीधे वेबसाइट पर फॉर्म भरकर जमा करने की सुविधा मिलती है। जबकि ऑफलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवार को एनपीएस की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके डीडीओ के पास जमा करना होगा।

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