भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में यह जानकारी दी है. आरबीआई का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है.
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को पूर्वांचल सहकारी बैंक लाइसेंस रद्द करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया
परिसमापन की प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से अधिकतम 5 लाख रुपये तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
RBI के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वांचल सहकारी बैंक के 99.51% जमाकर्ता DICGC से पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।बैंक फिलहाल सभी जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ हैआरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में अपने सभी जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.”