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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा Jana Nayagan का मुद्दा, जाने Thalapathy Vijay की आखिरी फिल्म पर क्यों मचा बवाल

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थलपति विजय की फिल्म ‘जन नायक’ को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में, मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्ममेकर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBFC को तुरंत सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि, उसी दिन, एक डिविजनल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय की। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ‘जन नायक’ के मेकर्स की याचिका के बाद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेंसर बोर्ड ने एक कैविएट दायर कर मांग की है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी बात सुनी जाए।

सोमवार को, KVN प्रोडक्शन ने शुक्रवार को हाई कोर्ट द्वारा जारी स्टे ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह ध्यान देने वाली बात है कि विजय आज करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें CBI ने बुलाया था। 27 सितंबर, 2025 को TVK रैली के दौरान करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी।

‘जन नायक’ 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी
थलपति विजय की फिल्म शुरू में प्रभास की ‘द राजा साब’ के साथ 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, फिल्ममेकर्स CBFC से सर्टिफिकेट का इंतजार करते रहे। आखिरकार, फिल्ममेकर्स मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे। सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद CBFC को सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया। हालांकि, उसी दिन बाद में, CBFC ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। ​​उसी दिन, चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की डिविजनल बेंच ने मामले की सुनवाई की और सर्टिफिकेट जारी करने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी।

फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया
6 जनवरी को, CBFC ने ‘जन नायक’ के प्रोड्यूसर्स को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि मामला रिवाइजिंग कमेटी को भेज दिया गया है। इसके बाद, फिल्ममेकर्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश के बाद, मेकर्स ने एक बयान जारी कर कहा कि मामला कोर्ट में है और वे इस समय इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

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