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सैफ अली खान को बड़ा झटका!: भोपाल की ₹15,000 करोड़ की पुश्तैनी संपत्ति पर आया हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए

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बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को खारिज करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सैफ अली खान की 15000 करोड़ की संपत्ति से जुड़े मामले की शुरुआत से दोबारा जांच की जाए। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को एक साल के अंदर अपनी कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला? ट्रायल कोर्ट के 2000 के फैसले के मुताबिक यह संपत्ति साजिदा सुल्तान को दी गई थी। साजिदा नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली पत्नी और सैफ की परदादी की बेटी हैं। लेकिन 1960 में नवाब हमीदुल्लाह खान के वारिस चाहते थे कि इन निजी संपत्तियों का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के मुताबिक हो, जो तत्कालीन नवाब की मौत के वक्त लागू था। ऐसे में उन्होंने 1999 में ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तब ट्रायल कोर्ट ने साजिदा के पक्ष में फैसला दिया था।

एक्टर की ये संपत्तियां सरकार के अधीन आईं

बता दें कि शत्रु संपत्ति अधिनियम सरकार को विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोपाल में सैफ अली खान की कई संपत्तियां अब सरकार के अधीन आ गई हैं। इनमें एक्टर का बचपन का घर फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा संपत्ति शामिल हैं।

सैफ अली खान का वर्कफ्रंट वर्कफ्रंट पर सैफ अली खान आखिरी बार फिल्म ज्वेल थीफ में नजर आए थे। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अब वह एक्शन-थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘रेस 4’ में नजर आएंगे। इसके अलावा उनके पास अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की फिल्म ‘हैवान’ भी पाइपलाइन में है।

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