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सोना तस्करी मामले में कोर्ट ने अभिनेत्री Ranya Rao को सुनाई जेल की सजा, एक साल तक नहीं मिलेगी जमानत, जानें पूरा मामला

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सोना तस्करी मामले में आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को एक साल तक ज़मानत नहीं मिलेगी। सलाहकार बोर्ड ने जाँच के बाद रान्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत कार्रवाई को बरकरार रखा है।

महारानी के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम लागू किया गया था। केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (CEIB) ने रान्या और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम दर्ज किया है। गुरुवार को, बोर्ड ने रान्या को कोफेपोसा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की तारीख से एक साल तक ज़मानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं देने का भी निर्देश दिया।

बोर्ड ने DRI को रान्या की ओर से ज़मानत याचिका दायर न करने का निर्देश दिया। इससे पहले, रान्या को एक विशेष अदालत ने ज़मानत दी थी। रान्या को एक साल जेल में बिताना होगा। आरोपी ने इस आधार पर ज़मानत मांगी थी कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहा। चूँकि मामला कोफेपोसा के तहत भी दर्ज किया गया था, इसलिए उसे रिहा नहीं किया गया। इस कानून के मुताबिक, रान्या को एक साल तक जेल में रहना होगा। रान्या पिछले चार महीने से जेल में हैं।

मार्च में, रान्या राव दुबई से यहां पहुंचीं और उन्होंने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल से गुजरने का प्रयास किया, जो आमतौर पर उन यात्रियों के लिए आरक्षित होता है जिनके पास शुल्क योग्य सामान नहीं होता। जब डीआरआई अधिकारियों ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई अघोषित वस्तु है, तो वह चिंतित दिखाई दी। उसके संदिग्ध व्यवहार के कारण अधिकारियों ने महिला अधिकारियों द्वारा उसकी गहन तलाशी ली।

उसके पास से कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये है और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। रान्या की इससे पहले की जमानत याचिकाएं दो बार स्थानीय अदालतों द्वारा तथा बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थीं।

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