बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की तीन संपत्तियों को लेकर नया खुलासा हुआ है। ये तीनों संपत्तियां शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। इनमें भोपाल, सीहोर और रायसेन में करोड़ों की संपत्तियां शामिल हैं। गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति संरक्षक (सीईपीआई) ने 8 मई 2025 को लिखे पत्र में कहा कि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां आबिदा और आफताब बेगम पाकिस्तान की नागरिक थीं। इसलिए उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है।
यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत पर दी गई। सीईपीआई टीम अब सर्वेक्षण कर रही है। अग्निहोत्री ने मांग की है कि नवाब परिवार से 1949 के विलय समझौते की मूल प्रति मांगी जाए और न पेश किए जाने पर संपत्ति जब्त कर ली जाए। हाईकोर्ट में दी गई माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार भोपाल और उसके आसपास करीब 550 एकड़ जमीन नवाब परिवार के नाम पर दर्ज थी, जो निजी संपत्ति नहीं थी।
शत्रु संपत्ति क्या है?
शत्रु संपत्ति उन लोगों की संपत्ति है जो भारत से पाकिस्तान या चीन चले गए और जिनकी संपत्ति भारत में रह गई। इन संपत्तियों को भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है और ये सीईपीआई की निगरानी में हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत शत्रु संपत्ति को मूल मालिक या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा हस्तांतरित या पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। भले ही शत्रु या उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी नागरिकता बदल ली हो।
सीईपीआई के पास शत्रु संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। वर्ष 2017 में शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन के बाद, भारतीय नागरिकों के कानूनी उत्तराधिकारियों का शत्रु संपत्तियों पर कोई दावा नहीं है और वे उनके निपटान पर मुआवजे के हकदार नहीं हैं।