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New Income Tax Bill: जानिए नए इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी वालों के लिए बदला क्या कुछ, एक क्लिक में जानिए सबकुछ

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सूत्रों ने सीएनबीसी आवाज़ को बताया कि वित्त वर्ष के पूरे 12 महीने अब टैक्स वर्ष कहलाएंगे। कर निर्धारण वर्ष जैसी कोई चीज नहीं होगी। “एसोसिएट” शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नया आयकर विधेयक 2025 कुल 600 पृष्ठों का है। इसमें कुल 23 अध्याय होंगे। कुल 16 अनुसूचियां होंगी। इसमें कुल 536 धाराएं होंगी, पहले 298 धाराएं थीं। नए विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। आयकर निर्धारण वर्ष (एवाई) का क्या अर्थ है? आयकर में, “मूल्यांकन वर्ष” (AY) वह वर्ष है जिसमें आप पिछले वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष – FY) की अपनी आय पर अपना कर रिटर्न (ITR) दाखिल करते हैं और कर का आकलन किया जाता है।

सरल शब्दों में कहें तो, कर निर्धारण वर्ष वह वर्ष है जिसमें आप अपनी पिछली आय पर कर दाखिल करते हैं। “वित्तीय वर्ष” वह वर्ष है जिसमें आपने कमाई की है। कर निर्धारण वर्ष और वित्तीय वर्ष के बीच अंतर – मापदंड वित्तीय वर्ष (FY) कर निर्धारण वर्ष (AY) – वह वर्ष जिसमें आपने कमाई की वह वर्ष जिसमें आप उस आय पर कर का भुगतान करते हैं अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च। उदाहरण: यदि आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कमाई की है, तो इसका कर निर्धारण निर्धारण वर्ष 2024-25 में किया जाएगा।

यदि आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कमाई की है, तो इसे वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) कहा जाएगा। इस आय पर कर रिटर्न निर्धारण वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में दाखिल करना होगा। सरल भाषा में: FY = कमाई का वर्ष, AY = कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करने का वर्ष। करदाता के लिए निर्धारण वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? – आईटीआर फाइलिंग: आपको पिछले वित्तीय वर्ष की अपनी आय के अनुसार निर्धारण वर्ष में कर रिटर्न दाखिल करना होगा।

कर निर्धारण: इस वर्ष सरकार आपकी कर देयता की समीक्षा करेगी। रिफंड प्रोसेसिंग: यदि आपने अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप निर्धारण वर्ष में रिफंड का दावा कर सकते हैं। दस्तावेज़ सत्यापन (सत्यापन और नोटिस): यदि किसी को कर विभाग से नोटिस मिलता है, तो यह आमतौर पर मूल्यांकन वर्ष में ही आता है। यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 की आय पर कर का भुगतान कर रहे हैं, तो यह निर्धारण वर्ष 2024-25 में होगा। मैं आयकर रिटर्न कब तक दाखिल कर सकता हूँ? आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई होती है (सरकार इसे साल दर साल बढ़ा सकती है)।

साधारण करदाता (व्यक्तिगत, वेतनभोगी व्यक्ति) – 31 जुलाई 2024
ऑडिट किए गए व्यवसाय – 30 सितंबर 2024। संशोधित रिटर्न की अंतिम तिथि – 31 दिसंबर 2024।

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