नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में शनिवार रात कई लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के अनुसार इस भयानक दुर्घटना में 18 से अधिक लोगों की जान चली गई। बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने वाले लोगों की भारी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 14 और 16 पर जमा हो गई थी।
तभी अचानक वहां अफरा-तफरी मच गई। जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। भारत सरकार ने भी मुआवजे की घोषणा की है। इसलिए सरकार घायलों को भी मुआवजा देगी। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर ट्रेन में चढ़ते समय किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा? जानिए इस बारे में IRCTC का क्या नियम है.
IRCTC सिर्फ इन लोगों को देता है मुआवजा
भारतीय रेलवे में यात्रा करने के संबंध में कई नियम बनाए गए हैं। यदि ट्रेन में चढ़ते समय किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में IRCTC की ओर से मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन सभी लोगों को यह मुआवजा नहीं मिलता। केवल उन्हीं लोगों को आईआरसीटीसी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करते समय बीमा विकल्प चुना है।
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35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये
आपको बता दें कि IRCTC 35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है। जो दुर्घटनाओं के मामले में लागू होता है। यदि किसी यात्री की ट्रेन में चढ़ते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करते समय आईआरसीटीसी का बीमा विकल्प चुना है। इसके बाद उसे आईआरसीटीसी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। यानी जिन लोगों ने बीमा नहीं लिया है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता।
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यह सुविधा केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर ही उपलब्ध है।
इतना ही नहीं, आईआरसीटीसी की ओर से बीमा का प्रावधान केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए है, यानी अगर किसी ने रेलवे टिकट काउंटर से यानी ऑफलाइन टिकट बुक किया है। इसलिए बीमा लेने का कोई विकल्प नहीं है, यानी दुर्घटना की स्थिति में आईआरसीटीसी ऐसे यात्रियों को किसी भी तरह की वित्तीय मदद नहीं करता है। हालांकि, दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों को सरकार द्वारा मुआवजा जरूर दिया जाता है।