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ये महिलाएं भी कर सकती है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना में आवेदन?

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केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है। सरकारी योजनाएँ अलग-अलग लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। सरकार विशेष वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके हित के तहत योजना चलाती है। जहां केंद्र सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए योजना चलाती है। इसलिए राज्य सरकार भी अपने राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं चलाती है।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना है। योजना के तहत राज्य की महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपये दिये जायेंगे. आइए जानते हैं इस योजना के तहत किन महिलाओं को लाभ मिल सकता है। और क्या है योजना में आवेदन प्रक्रिया

महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना के समान है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार लाभार्थी महिलाओं को हर महीने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 1500 रुपये भेजेगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसी महीने योजना शुरू करने की घोषणा की है. योजना के तहत राज्य की महिलाओं को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

उन महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं. महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही लाभार्थी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। योजना में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिलाओं के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोन नंबर और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन पत्र जिले की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। सरकार ने अभी तक इस योजना के लिए कोई पोर्टल नहीं बनाया है.

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