आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। कई बार इसे बनाते समय नाम, लिंग या पते में कुछ गलत हो जाता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके तहत आप बदलाव कर सकते हैं। UIDAI इन्हें सही करने का मौका देता है. आज हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड में नाम या पता कितनी बार और कैसे बदलें।
लोग कई बार पता बदलते हैं. कई बार लोग नौकरी के लिए घर से निकल जाते हैं। इसके बाद उनका पता बदल जाता है. यहीं से आधार कार्ड धारकों की परेशानी शुरू होती है। किसी भी काम को करने के लिए आधार कार्ड लिया जाता है, जिसमें पता अलग-अलग होता है। इस समस्या से निपटने के लिए आपको आधार कार्ड में अपना पता बदलना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पता कितनी बार बदला जा सकता है? आपको बता दें कि पता बदलने पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है. आप इसे जितनी बार चाहें बदल सकते हैं।
आधार कार्ड में पता बदलने की कोई सीमा नहीं है. लेकिन नाम बदलने को लेकर कुछ नियम भी हैं. यूआईडीएआई के मुताबिक, कार्डधारक सिर्फ दो बार ही नाम अपडेट करा सकते हैं। अगर कोई असाधारण स्थिति हो तो UIDAI की ओर से रियायत दी जाती है. 2 से ज्यादा बार नाम बदलने के लिए UIDAI की क्षेत्रीय शाखा में जाना होगा, जहां से आप बदलाव की अनुमति ले सकते हैं.
आधार कार्ड परिवर्तन कैसे करें?
आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्र में केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय को help@uidai.gov.in पर मेल करने के लिए कहें. जिसमें आपसे तीसरी बार बदलाव का ठोस कारण पूछा जाएगा. इसके लिए सबूत की जरूरत होगी. सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और इसके लिए 50 रुपये का शुल्क भी लगेगा.
1- इसके लिए UIDAI की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें.
2- नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं, इस दौरान फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. इसे केंद्र अधिकारी के पास जमा करें.
3- इसके साथ पहचान पत्र के लिए दस्तावेज भी देना होगा.
4- इस काम के लिए 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.
5- इसके बाद बायोमेट्रिक किया जाएगा, जिसके लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन कराना होगा.
6- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक अपडेट स्लिप दी जाएगी.