रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ी सुविधा दी है। अब EPFO से जुड़े कर्मचारी जल्द ही अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से ATM या UPI जैसे दूसरे तरीकों से निकासी कर सकेंगे। इसकी सीमा 5 लाख रुपये हो गई है। हालांकि, इसके लिए उन्हें अपने बैंक खातों को EPF से लिंक करना होगा।
क्या है सरकार की योजना
समाचार एजेंसी PTI के सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें EPF का एक निश्चित हिस्सा रोक दिया जाएगा और एक बड़ा हिस्सा UPI या ATM डेबिट कार्ड जैसे कई तरीकों से निकाला जा सकेगा। सूत्र ने यह भी बताया कि इस सिस्टम को लागू करने में कुछ सॉफ्टवेयर चुनौतियां भी हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को अपने EPF निकासी दावे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसमें समय लगता है।
कोविड काल में हुई थी शुरुआत
दरअसल, कोविड काल में 1 लाख रुपये तक के एडवांस दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे लाखों अंशधारकों को लाभ मिलेगा। सात करोड़ से अधिक सदस्यों वाले ईपीएफओ ने कोविड के समय में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों को त्वरित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सबसे पहले ऑनलाइन ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली शुरू की थी। इसके बाद से बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों को भी इस सुविधा के तहत लाया गया। इसका मतलब है कि ऐसी किसी भी जरूरत के लिए दावा किया जा सकता है।
2024-25 में 2.34 करोड़ निपटान
वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट के जरिए रिकॉर्ड 2.34 करोड़ अग्रिम दावों का निपटान किया। यह वित्त वर्ष 2013-14 में निपटाए गए 89.52 लाख दावों से 161 फीसदी अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में सभी अग्रिम दावों में से 59 फीसदी का निपटान ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली के जरिए किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 31 फीसदी था।