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सीएम योगी की बायोपिक ‘अजेय’ को सर्टिफिकेट देने से मना करने पर CBFC पर फूटा हाईकोर्ट का गुस्सा, दिए ये सख्त निर्देश

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक “अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ ए योगी” पर आधारित फिल्म “अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ ए योगी” को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया और रचनात्मक स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को सेंसर बोर्ड में अपील करने और बोर्ड को 13 अगस्त तक अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है।

‘पहले सीएम योगी से एनओसी लें’

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म निर्माताओं ने कोर्ट में दावा किया कि जब उन्होंने फिल्म को प्रमाण पत्र के लिए सीबीएफसी के पास भेजा, तो सीबीएफसी के सीईओ ने यह कहते हुए फिल्म वापस कर दी कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलें और उनसे एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लें। यहां तक कि बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद उनसे मिलने का समय लेने की पेशकश की।

किसी नेता से एनओसी मांगना नियमों के विरुद्ध
इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोकले की खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सीबीएफसी किसी भी हालत में यह नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से एनओसी लाओ। यह नियमों के विरुद्ध है। अगर किसी दृश्य या संवाद पर आपत्ति है, तो उसका कारण बताएं। किसी अधिकारी या नेता की मंजूरी ज़रूरी नहीं है।

हमें बताएं कि आपको किस दृश्य या संवाद पर आपत्ति है
कोर्ट ने सीबीएफसी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप यह क्यों नहीं बताते कि फिल्म के कौन से दृश्य या संवाद आपत्तिजनक हैं? आप डिस्क्लेमर भी ले सकते हैं। लेकिन आप बिना फिल्म देखे ही प्रमाणन को अस्वीकार कर रहे हैं।

सीबीएफसी की दलील, कोर्ट की फटकार
सीबीएफसी की ओर से वरिष्ठ वकील अभय खांडेपारकर ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने पूरी फिल्म देखने के बाद प्रमाणन को अस्वीकार कर दिया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि फिल्म एक बायोपिक है, जबकि निर्माता इसे काल्पनिक बता रहे हैं। सीबीएफसी ने तर्क दिया कि फिल्म और किताब के प्रभाव में अंतर होता है, इसलिए यह फैसला बोर्ड अध्यक्ष के विवेक पर आधारित है। इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा कि सीबीएफसी ने खुद 17 जुलाई को कहा था कि फिल्म देखने के बाद नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा, फिर स्क्रिप्ट देखने के बाद सर्टिफिकेशन क्यों खारिज कर दिया गया? कोर्ट ने इसे नियमों का उल्लंघन माना।

हाईकोर्ट ने दिए ये सख्त निर्देश
सुनवाई के बाद, हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता को 8 अगस्त तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया। सीबीएफसी 11 अगस्त तक लिखित में बताए कि उसे फिल्म के किस दृश्य या संवाद पर आपत्ति है। इसके बाद 13 अगस्त तक सीबीएफसी अंतिम फैसला ले।

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