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कारोबारियों को अब सात दिनों में मिलेगा GST रिफंड, तीन दिनों में ही करा सकेंगे पंजीयन

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बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अब कारोबारियों को आयकर रिफंड की तरह बेहद कम समय में जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष कर विभाग के अनुसार, जिन मामलों में रिफंड को लेकर धोखाधड़ी और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, उनमें जीएसटी रिफंड सात दिनों के भीतर दिया जाएगा। इससे कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बनी रहेगी। नए कारोबारियों के लिए जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए पंजीकरण भी बेहद आसान कर दिया गया है। नए फैसले के अनुसार, अब नए कारोबारी तीन दिनों में जीएसटी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। विभाग का कहना है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय की अधिसूचना अगले सप्ताह जारी हो सकती है। जीएसटी दरों में बदलाव के लिए कारोबारियों के पास अपने बही-खाते तैयार करने के लिए 15 दिन का समय है। ग्राहक जीएसटी का भुगतान करता है, कारोबार केवल ग्राहक से इसे वसूल कर सरकार को देता है।

भुगतान और बिल के अनुसार जीएसटी लगाया जाएगा।

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं और 300 से ज़्यादा वस्तुओं की दरों में बदलाव किया गया है।

व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक भी है। ऐसे में, व्यापारी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं कि अगर वे माल पहले भेज देते हैं और 22 सितंबर के बाद भुगतान प्राप्त करते हैं, तो उन्हें किस दर से जीएसटी देना होगा। व्यापारी अक्सर माल पहले भेज देते हैं और भुगतान बाद में लेते हैं। कई बार वे भुगतान पहले लेते हैं और माल बाद में भेजते हैं।

अप्रत्यक्ष कर विभाग ने इस मामले में व्यापारियों को स्पष्ट किया है कि अगर उन्होंने माल पहले भेज दिया है और भुगतान या बिल 22 सितंबर के बाद बना है, तो नई दर से जीएसटी लागू होगा।

अगर भुगतान पहले किया जाता है और माल 22 सितंबर के बाद भेजा जाता है, तो मौजूदा दर से जीएसटी लागू होगा।

वहीं, अगर कोई 22 सितंबर से पहले कच्चा माल खरीदता है, तो उस पर 12 प्रतिशत का कर लगता है। 22 सितंबर से उस कच्चे माल पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। ऐसे में, अगर व्यापारी 22 सितंबर के बाद भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, तो उसे 12 प्रतिशत की दर से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।

जीएसटी रिफंड जल्द ही व्यवसायों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा

22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें, 300 से ज़्यादा वस्तुओं की दरें बदलीं
नया जीएसटी करों का बोझ कम करने के प्रयासों का परिणाम है
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी पर ऐतिहासिक फैसले को मोदी सरकार के करों का बोझ कम करने के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू करके लोगों को करों के जाल से मुक्त करने का काम किया गया।

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