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November से नए नियमों की बौछार! बैंकिंग से लेकर आधार अपडेट तक होंगे कई बड़े बदलाव, जाने जनता पर क्या होगा इसका असर

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नवंबर की शुरुआत के साथ ही आम जनता के लिए कई अहम बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपके वॉलेट पर असर डालेंगे—चाहे वह बैंकिंग हो, टैक्स हो या सरकारी दस्तावेज़। आइए 1 नवंबर से लागू होने वाले इन प्रमुख बदलावों पर करीब से नज़र डालते हैं।

1. SBI कार्डधारकों के लिए नई शुल्क प्रणाली

1 नवंबर से, SBI क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कुछ लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। CRED या MobiKwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान (जैसे स्कूल/कॉलेज की फीस) पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसके अलावा, अगर आप SBI कार्ड का इस्तेमाल करके किसी डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm या PhonePe) में ₹1,000 से ज़्यादा जमा करते हैं, तो भी 1% शुल्क लगेगा।

2. आधार कार्ड अपडेट शुल्क में बड़ा बदलाव

UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट के संबंध में राहत दी है। बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट अब पूरी तरह से मुफ़्त होगा (अगले एक साल तक)। वयस्कों के लिए, नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर ₹75 का शुल्क लगेगा। फ़िंगरप्रिंट या आँखों के स्कैन (बायोमेट्रिक अपडेट) के लिए ₹125 का शुल्क लगेगा। इसके अतिरिक्त, अब आप बिना कोई दस्तावेज़ अपलोड किए कुछ बुनियादी विवरण—जैसे नाम, जन्मतिथि या पता—अपडेट कर सकते हैं।

3. नए जीएसटी स्लैब लागू होंगे

सरकार 1 नवंबर से जीएसटी संरचना में बड़े बदलाव लागू कर रही है। पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को सरल बनाकर दो स्लैब में कर दिया गया है। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40% तक की जीएसटी दर लागू होगी। सरकार का लक्ष्य जीएसटी संरचना को सरल और पारदर्शी बनाना है।

4. नए बैंक नामांकन नियम

1 नवंबर से बैंक खातों के लिए नामांकन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब एक खाते, लॉकर या सुरक्षित संपत्ति के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति बनाए जा सकते हैं। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे आपात स्थिति में परिवारों के लिए धनराशि प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

5. एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में स्थानांतरण के इच्छुक लोगों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। यह अतिरिक्त समय कर्मचारियों को अपने विकल्पों की समीक्षा करने और योजना बनाने का अवसर देगा।

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