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तावनी! जल्द न किया ये अपडेट तो PAN कार्ड हो जाएगा ‘अनयूज़ेबल’ अटक जाएंगे कई जरूरी काम, फटाफट जान ले काम की खबर

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भारत में रहने वाले लोगों के पास कई दस्तावेज़ होने ज़रूरी हैं, जिनकी ज़रूरत रोज़ाना कई कामों के लिए पड़ती है। इनमें पैन कार्ड भी शामिल है, जो भारत में इस्तेमाल होने वाला एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। इसके बिना, बैंकिंग, टैक्स से जुड़े या आधिकारिक पहचान पत्र जैसे कई काम बाधित हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं के लिए भी पैन ज़रूरी होता है। अगर किसी भी वजह से पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो इससे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए, सरकार लगातार लोगों को सलाह देती है कि वे अपने ज़रूरी काम समय पर निपटा लें ताकि उनका पैन सक्रिय रहे। जानें ज़रूरी कदमों के बारे में।

यह ज़रूरी है

सरकार ने पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है क्योंकि इससे आपके टैक्स रिकॉर्ड एक ही जगह अपडेट रहते हैं और पहचान से जुड़े लेन-देन आसान हो जाते हैं। कई लोग अभी भी लिंकिंग को हल्के में लेते हैं। हालाँकि, समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब लिंक किए बिना आपका पैन निष्क्रिय मान लिया जाता है। अगर ऐसा होता है, तो आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएँगे या बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं कर पाएँगे। इससे टैक्स भरने और आयकर विभाग की कई सेवाओं का इस्तेमाल करने में भी मुश्किलें आएंगी। इससे क्रेडिट कार्ड, लोन और केवाईसी जैसी प्रक्रियाएँ भी बाधित हो सकती हैं। इसलिए, पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को समय पर पूरा करना सबसे अच्छा है।

ऐसे करें लिंक
अपने पैन को आधार से लिंक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। आप 31 दिसंबर, 2025 तक जुर्माना देकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। अन्यथा, यह निष्क्रिय हो जाएगा। लिंक करने के लिए, सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पैन-आधार लिंकिंग विकल्प उपलब्ध है।

अपना पैन नंबर, आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। सही जानकारी दर्ज करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यह जानकारी सबमिट करने से लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर आपके आधार की जन्मतिथि या नाम में कोई त्रुटि है, तो आपको उसे अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र जाना होगा। कई बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आधार-पैन लिंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।

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