सरकार राज्य के मजदूर वर्ग और गरीबी से त्रस्त लोगों के लिए हर संभव प्रयास करती है। इन्हीं प्रयासों में से एक है बिहार सरकार की ग्राम परिवहन योजना। जिसके तहत यह बिहार के उन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो बेरोजगार और गरीब हैं। इस योजना के तहत बिहार के बेरोजगारों को जीविकोपार्जन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर विकास की गति को तेज किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार हर ग्राम पंचायत से 7 ऐसे लोगों को चुनती है जो इसके लिए पात्र हों। आइए आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है।
आपको बता दें कि बिहार में चल रही ग्राम परिवहन योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और तीन अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लोगों को लिया जाता है। तदनुसार, यहां पहला मानदंड स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इन तीन श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए तथा उसके पास कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए हल्का मोटर वाहन चालक लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
इस योजना में लाभार्थियों को वाहन खरीदने के लिए सरकार की ओर से वाहन राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। सहायता राशि 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए यात्री वाहन खरीदने के लिए चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के तहत बिहार सरकार ने अब तक 44 हजार 754 लोगों को लाभान्वित किया है।