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Budget 2025: इस साल के यूनियन बजट में क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी आयकर में छूट ? जाने क्या-क्या हो सकते है एलान

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – 1 फरवरी को केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025 के लिए अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बड़ी चुनौती यह है कि सभी हितधारकों और करदाताओं की बढ़ती उम्मीदों को कैसे संबोधित किया जाए। ऐसे में एक ऐसा बजट तैयार करना होगा जो राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए संतुलन बनाए रखे, मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत दे और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। इसके अलावा, इन अपेक्षाओं को संबोधित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में।

पुरानी और नई कर व्यवस्था में अंतर
पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को कोई कर नहीं देना पड़ता है। वहीं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 5% की दर से कर देना होगा। 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को 20% की दर से और 10 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वालों को 30% की दर से कर देना होगा।

नए टैक्स स्लैब की बात करें तो इसके तहत 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. जबकि 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की सालाना सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. अगर आपकी आय 6 लाख से 9 लाख रुपये सालाना है तो आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं, 9 लाख से 12 लाख रुपये और 12 लाख से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी कमाने वाले व्यक्ति को 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है. अगर आपकी आय 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 25 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. गौरतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था 2020 में शुरू की गई थी. इसके तहत करदाताओं को पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने की आजादी दी गई थी.

आयकर छूट सीमा
जब वित्त मंत्री सीतारमण ने पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखने के विकल्प के साथ नई टैक्स व्यवस्था पेश की तो इससे मुश्किलें और बढ़ गईं. न्यूज24 से बात करते हुए भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 25 लाख रुपये या उससे अधिक आय वालों पर अधिकतम 30% कर लागू होना चाहिए। ऐसा होने पर 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।

आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये क्यों होनी चाहिए?
गर्ग ने कहा कि अब समय आ गया है कि वित्त मंत्री पुरानी कर योजना की छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार करें। अपनी मांग के पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में महंगाई दर में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मौजूदा छूट की सीमा पुरानी हो चुकी है, जिससे करदाताओं पर काफी बोझ पड़ रहा है।

10 करोड़ लोग दाखिल करते हैं टैक्स रिटर्न
गर्ग ने कहा कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, लेकिन उनमें से करीब 7 करोड़ लोग सरकार के छूट प्रावधान के कारण वास्तव में टैक्स नहीं देते हैं। इसी तरह भारत में करीब 3 करोड़ लोग ही वास्तव में आयकर देते हैं और उनमें से ज्यादातर (करीब 95 फीसदी) वेतनभोगी लोग हैं। ऐसे में गर्ग की मांग है कि टैक्स की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि पुरानी टैक्स स्कीम की छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है, जिसमें 10 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा महंगाई दर बढ़कर 100 फीसदी से ज्यादा हो गई है। ऐसे में इस छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना वित्त मंत्री द्वारा उठाया जाने वाला तार्किक कदम होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 25 लाख रुपये तक की आय पर अधिकतम 30 फीसदी टैक्स लागू होना चाहिए।

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