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EPF Claim: समय पर नहीं मिलता PF का पैसा! जानिए क्लेम करवाने का आसान तरीका

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अगर आप चाहते हैं कि आपका पीएफ क्लेम जल्दी प्रोसेस हो और आपको समय पर पैसा मिल जाए, तो सबसे पहली शर्त है कि आपका KYC पूरा और सही होना चाहिए। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए। जब आपका KYC सही होता है तो फॉर्म भरने के बाद आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।

लेकिन अक्सर लोग छोटी-छोटी गलतियों के कारण महीनों तक पैसे का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी सभी डिटेल्स सही और अपडेटेड हों।

पीएफ पैसा निकालने में देरी क्यों होती है?

ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 69 के अनुसार, अगर सभी दस्तावेज सही हों तो फंड का भुगतान समय पर होना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक रूप से कई बार देरी हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं:

  • आधार कार्ड और पीएफ रिकॉर्ड में नाम या जन्मतिथि का मेल न खाना

  • पैन कार्ड का वेरिफिकेशन पेंडिंग होना

  • बैंक खाते की जानकारी गलत होना या बैंक खाते का वेरिफिकेशन न होना

  • एंप्लॉयर द्वारा EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट अपडेट न करना

अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपका पीएफ क्लेम फंस सकता है और प्रोसेस पूरा होने में महीनों लग सकते हैं।

पीएफ निकालने के लिए जरूरी फॉर्म

पीएफ निकालने के लिए आपको सही फॉर्म का चयन करना होता है। ये फॉर्म इस प्रकार हैं:

  • Form 19: पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए।

  • Form 10C: अगर आपकी सेवा अवधि 10 साल से कम है और आप पेंशन फंड से पैसा निकालना चाहते हैं।

  • Form 10D: अगर आपकी सेवा 10 साल से अधिक है और आप मासिक पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

कई बार लोग फॉर्म का गलत चुनाव कर लेते हैं, जैसे 60 साल की उम्र के बाद भी Form 10C भर देते हैं जबकि उन्हें Form 10D भरना चाहिए। इससे उनका क्लेम अटक सकता है।

अगर पीएफ क्लेम फंस जाए तो क्या करें?

अगर आपके द्वारा किया गया पीएफ क्लेम लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने चाहिए:

  • सबसे पहले EPFO के ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

  • अगर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता तो आप अपने क्षेत्र के रीजनल पीएफ कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं।

  • इसके अलावा EPFO हेल्पलाइन नंबर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

पीएफ क्लेम करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सही समय पर और बिना परेशानी के पीएफ क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है:

  1. KYC पूरा करें: आधार, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल्स को EPFO पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट रखें।

  2. e-Nomination अपडेट करें: EPFO पोर्टल पर अपना नॉमिनी जरूर अपडेट करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।

  3. एग्जिट डेट कंफर्म करें: अपने एंप्लॉयर से सुनिश्चित करें कि आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख (Exit Date) पोर्टल पर अपडेट हो गई है।

  4. Composite Claim Form का इस्तेमाल करें: अगर आपको अलग-अलग फॉर्म समझ नहीं आ रहे हैं तो Composite Claim Form भरकर एक ही फॉर्म के जरिए सारा काम कर सकते हैं।

  5. बैंक डिटेल्स जांचें: फॉर्म भरने से पहले अपने बैंक खाते की जानकारी एक बार जरूर वेरिफाई करें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए।

निष्कर्ष

पीएफ एक ऐसा फंड है जो इमरजेंसी में आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग तभी संभव है जब आपके दस्तावेज सही और अपडेटेड हों। छोटी-छोटी गलतियों से बचकर और सही जानकारी के साथ आवेदन कर आप बिना किसी परेशानी के पीएफ का पैसा समय पर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले से तैयारी करें, दस्तावेज जांचें और प्रक्रिया को आसान बनाएं।

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