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EPFO Pension: लंबे समय से हैं बेरोजगार तो क्या मिलेगा पेंशन का लाभ? ऐसे समझें पूरा गणित

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अगर आप नौकरीपेशा हैं और भविष्य की सुरक्षा के लिए EPFO की पेंशन स्कीम EPS (Employees’ Pension Scheme) पर भरोसा करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आपकी नौकरी की अवधि और उसके बीच आए गैप का क्या असर पड़ेगा।

EPFO के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति लगातार 10 साल तक नौकरी करता है, तो वह रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने का पात्र हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब व्यक्ति को नौकरी छोड़नी पड़ जाती है और नई नौकरी मिलने में समय लग जाता है।

अब सवाल उठता है कि ऐसे गैप में क्या पहले की गई नौकरी की अवधि का हिसाब रखा जाएगा? या फिर नई नौकरी से गणना नए सिरे से शुरू होगी? आइए समझते हैं…

क्या नौकरी में लंबा गैप पेंशन योग्यता को प्रभावित करता है?

नहीं, अगर आपकी नौकरी में 2-3 साल का भी गैप है, तो इससे आपकी EPS पेंशन की गणना पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता – बशर्ते आप अपना पुराना UAN नंबर बनाए रखें

EPFO का नियम साफ है:

“अगर आप नई नौकरी शुरू करते हैं और अपना पहला वाला UAN (Universal Account Number) ही जारी रखते हैं, तो आपकी पिछली नौकरी की अवधि नई नौकरी से जुड़ जाती है।

इसका मतलब है कि नौकरी में ब्रेक आने के बावजूद आपकी सेवा की कुल अवधि को जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर EPS पेंशन की पात्रता तय होती है।

क्या 10 साल की नौकरी पूरी न होने पर पेंशन नहीं मिलेगी?

अगर आपने 10 साल की पूरी सेवा नहीं की है, और आगे नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है, तो आप EPS में जमा रकम को निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें:

  • इसमें केवल पेंशन राशि (EPS) का हिस्सा मिलेगा, EPF (Provident Fund) से अलग।

  • निकासी पर कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि एक तय फॉर्मूले के अनुसार राशि दी जाती है, जो आपकी सेवा की अवधि और अंतिम सैलरी पर निर्भर करती है।

  • इसे “Withdrawal Benefit” कहते हैं और इसके लिए Form 10C भरना होता है।

EPS निकासी फॉर्मूला क्या है?

अगर आपने 6 साल नौकरी की और EPS से पेंशन निकालना है, तो आपके कार्यकाल (Service Years) और अंतिम बेसिक सैलरी के आधार पर राशि तय होती है।
उदाहरण: अगर आपकी अंतिम सैलरी ₹15,000 थी, और आपने 6 साल नौकरी की, तो आपको करीब ₹60,000-₹80,000 तक का पेंशन फंड मिल सकता है।

(सटीक गणना के लिए EPFO की वेबसाइट या नजदीकी EPF ऑफिस से संपर्क करें।)

नौकरी में गैप हो तो क्या करें?

  • UAN नंबर न बदलें: चाहे कंपनी कोई भी हो, हमेशा एक ही UAN नंबर का उपयोग करें।

  • EPF और EPS अकाउंट को ट्रांसफर करें: नई कंपनी को जॉइन करते ही पुराने PF को ट्रांसफर करवाएं।

  • Service History Maintain रखें: UAN पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपकी नौकरी की पूरी हिस्ट्री अपडेट हो रही है या नहीं।

निष्कर्ष:

नौकरी में गैप आने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। EPFO ने यह सुनिश्चित किया है कि आपकी सेवा की कुल अवधि बनी रहे, बशर्ते आप सही प्रक्रिया अपनाएं और UAN नंबर एक ही रखें। अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है, तो भी आप EPS की निकासी कर सकते हैं।

इसलिए चाहे आप युवा हों या नौकरी के अंतिम चरण में, EPF और EPS के नियमों को समझना बेहद जरूरी है ताकि रिटायरमेंट में कोई परेशानी न हो।

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