केंद्र सरकार ने देश के लाखों गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। नए नियमों के तहत, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए आधार रजिस्ट्रेशन, डिजिटल आईडी कार्ड और एक सोशल सिक्योरिटी फंड सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवरों, फ्रीलांसरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐप-बेस्ड वर्कर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
16 साल की उम्र के बाद रजिस्ट्रेशन
नियमों के अनुसार, हर गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर जिसकी उम्र 16 साल पूरी हो गई है, उसे केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए पोर्टल पर अपने आधार और अन्य डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही ये नियम लागू होंगे, हर एग्रीगेटर (जैसे फूड डिलीवरी, कैब और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म) को अपने साथ जुड़े सभी गिग वर्कर्स की डिटेल्स केंद्र सरकार के पोर्टल पर शेयर करनी होंगी, ताकि हर वर्कर को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) या एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जा सके। हर रजिस्टर्ड गिग वर्कर को एक डिजिटल या फिजिकल पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसमें उसकी फोटो और ज़रूरी जानकारी होगी। यह डिजिटल कार्ड सरकारी पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
90 से 120 दिन काम करना ज़रूरी
किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा उठाने के लिए, एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन काम करना होगा, या अगर एक से ज़्यादा एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे हैं तो 120 दिन काम करना ज़रूरी होगा। यह अवधि पिछले फाइनेंशियल ईयर के आधार पर तय की जाएगी।
अगर कोई गिग वर्कर किसी दिन कोई भी रकम कमाता है, तो उस दिन को काम का दिन माना जाएगा।
अगर कोई वर्कर एक ही दिन तीन अलग-अलग एग्रीगेटर के साथ काम करता है, तो उसे तीन काम के दिन माना जाएगा।
सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा
केंद्र सरकार एग्रीगेटर से योगदान इकट्ठा करने और उन्हें सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करने के लिए एक अधिकारी या एजेंसी नियुक्त करेगी। वे इस फंड को मैनेज करने के लिए एक ज़िम्मेदार अथॉरिटी भी तय करेंगे। यह फंड सोशल सिक्योरिटी फंड के हिस्से के तौर पर गिग वर्कर्स के लिए बनाए गए एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा। केंद्र सरकार नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में अलग-अलग कैटेगरी के गिग वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्यों को रोटेशन के आधार पर नॉमिनेट करेगी। किसी भी रजिस्टर्ड गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के फायदों के लिए अयोग्य माना जाएगा, अगर वे साठ साल की उम्र के हो जाते हैं या अगर उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम नब्बे दिनों तक या कई एग्रीगेटर के मामले में कम से कम एक सौ बीस दिनों तक गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर के तौर पर काम नहीं किया है।








