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Gold, Cash Storage at Home: घर पर कितना रख सकते हैं सोना और कैश, जानिए क्या कहते हैं नियम

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​भारत में आयकर विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान अक्सर बड़ी मात्रा में नकदी और सोने-चांदी के आभूषण बरामद होने की खबरें सामने आती हैं। ऐसे मामलों में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या घर में अधिक नकदी या गहने रखना गैरकानूनी है? यदि नहीं, तो कितनी मात्रा में नकदी और सोना घर में रखा जा सकता है? आइए, इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानते हैं।​

घर में नकदी रखने के नियम

भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार, घर में नकदी रखने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप कितनी भी राशि घर में रख सकते हैं, बशर्ते वह वैध स्रोत से प्राप्त हो और आपकी आयकर रिटर्न (ITR) में घोषित हो। हालांकि, यदि आयकर विभाग को आपकी नकदी के स्रोत पर संदेह होता है और आप उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, तो वह राशि ‘अघोषित आय’ मानी जाएगी और उस पर भारी कर और जुर्माना लगाया जा सकता है। ​

अघोषित नकदी पर कर और जुर्माना

यदि आप नकदी के स्रोत का उचित प्रमाण नहीं दे पाते, तो आयकर अधिनियम की धारा 68 से 69B के तहत उस राशि पर 60% कर, 25% अधिभार और 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित कुल 78% तक का कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 270A के तहत कर की राशि का 200% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ​

हालांकि घर में नकदी रखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कुछ नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं:​

  • धारा 269ST के तहत, किसी व्यक्ति से एक दिन में ₹2 लाख या उससे अधिक की नकद प्राप्ति पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर प्राप्तकर्ता को प्राप्त राशि के बराबर जुर्माना देना पड़ सकता है।

  • धारा 40A(3) के अनुसार, ₹10,000 से अधिक की नकद व्यय को कर में कटौती योग्य नहीं माना जाता है।​

घर में सोना रखने के नियम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के दिशानिर्देशों के अनुसार, घर में सोना रखने की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिनके भीतर सोना रखने पर उसके स्रोत का प्रमाण देना आवश्यक नहीं होता:​

व्यक्ति की श्रेणी अनुमत सीमा (ग्राम में)
विवाहित महिला 500 ग्राम
अविवाहित महिला 250 ग्राम
पुरुष (किसी भी स्थिति में) 100 ग्राम

यदि आपके पास उपरोक्त सीमाओं से अधिक सोना है, तो आपको उसके स्रोत का प्रमाण देना होगा, जैसे कि खरीद की रसीद, उपहार पत्र या विरासत से संबंधित दस्तावेज। ​

अघोषित सोने पर कर और जुर्माना

यदि आप अतिरिक्त सोने के स्रोत का प्रमाण नहीं दे पाते, तो उस पर भी 60% कर, 25% अधिभार और 4% उपकर सहित कुल 78% तक का कर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, 10% का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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