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GST में बड़ा बदलाव! शिक्षा-स्वास्थ्य पर 5% और TV-AC पर 18%, लेकिन तम्बाकू और ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है इतना भारी टैक्स

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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नए जीएसटी सुधार लाने की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि नए जीएसटी सुधार दिवाली पर लागू होंगे। इस बीच, खबर आई है कि केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में व्यापक सुधार का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य जीएसटी में सुधार करके कर प्रणाली को सरल बनाना है।एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में अधिकांश वस्तुओं को दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% – के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी कुछ वस्तुओं पर 40% की भारी दर से कर लगाने का प्रस्ताव है।

अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा संशोधन होगा। इस सुधार का उद्देश्य जीएसटी नियमों को सरल बनाना, परिवारों और व्यवसायों के लिए लागत कम करना और मौजूदा ढांचे से विसंगतियों को दूर करना है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि परिवारों पर बोझ कम करने और किसानों, महिलाओं, छात्रों और मध्यम वर्ग को समर्थन देने के लिए कर दरों को युक्तिसंगत बनाना एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है।

जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव
लगभग सभी उत्पाद जिन पर वर्तमान में 12% कर लगता है, उन्हें घटाकर 5% कर दिए जाने की उम्मीद है। इसी तरह, 28% के दायरे में आने वाले सभी उत्पादों को 18% कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इसमें टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ों पर लगने वाला कर 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ होगा।

खाद्य, दवाइयाँ, शिक्षा और बुनियादी ज़रूरतों जैसी आवश्यक श्रेणियों पर कर में छूट देने या केवल 5% कर लगाने का प्रस्ताव है। कृषि क्षेत्र में, स्प्रिंकलर और कृषि मशीनरी जैसे उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। बीमा सेवाओं पर भी 18% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया जा सकता है, जबकि चिकित्सा उत्पादों और दवाओं पर भी कर की दरें कम होने की उम्मीद है ताकि स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों और ऑनलाइन गेमिंग पर 40% तक कर लगाया जा सकता है।

कौन सी वस्तुएँ जीएसटी से मुक्त हैं

पेट्रोलियम उत्पाद, पहले की तरह, जीएसटी व्यवस्था से बाहर रहेंगे। हीरे (0.25%) और सोने या चाँदी जैसी धातुओं पर 3% कर अपरिवर्तित रहेगा। इस बीच, कपड़ा और उर्वरकों के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है।

केंद्र सरकार का कदम

केंद्र ने दरों, मुआवज़े और बीमा को युक्तिसंगत बनाने के लिए तीन मंत्रिसमूहों (जीओएम) को अपना प्रस्ताव भेजा है। उनकी समीक्षा के बाद, सिफारिशें जीएसटी परिषद को भेजी जाएँगी, जिसके पास योजना को स्वीकृत, परिवर्तित या अस्वीकार करने का अधिकार है। विचार-विमर्श के आधार पर, परिषद सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में इस मामले पर विचार कर सकती है।

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