Home व्यापार Income Tax Return भरने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती,...

Income Tax Return भरने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, 30 दिन में करें ये काम नहीं तो रिटर्न हो जाएगा रद्द

1
0

आयकर रिटर्न (Income Tax Return Filing 2025) दाखिल करना ही काफी नहीं है। अब ई-वेरिफिकेशन भी ज़रूरी हो गया है। अगर आप रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आपका आईटीआर अमान्य माना जा सकता है। इससे आपके रिफंड में देरी होगी और जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में अगर आप करदाता हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है।

30 दिन का समय, वरना रद्द हो सकता है रिटर्न
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, आकलन वर्ष 2025-26 में अब तक 2.51 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 2.43 करोड़ रिटर्न पहले ही सत्यापित हो चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते, आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाती है।आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। यह समय सीमा दाखिल करने की तारीख से गिनी जाएगी। अगर आप यह चरण भूल जाते हैं, तो आपका रिटर्न मान्य नहीं माना जाएगा और आपको दोबारा रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है।

ई-सत्यापन न होने पर क्या होगा?
अगर आप 30 दिनों में ई-सत्यापन पूरा नहीं करते हैं, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपका रिटर्न समय पर दाखिल नहीं माना जाएगा।
रिफंड मिलने में देरी हो सकती है या इसे रद्द किया जा सकता है।
आपको आयकर विभाग से आईटीआर नोटिस मिल सकता है।
आपको संशोधित आईटीआर दोबारा दाखिल करना पड़ सकता है।
विलंब शुल्क और ब्याज लग सकता है।

आईटीआर ई-सत्यापन कैसे करें? जानें आसान तरीका
आपको बता दें कि आयकर ई-सत्यापन अब बेहद आसान हो गया है। आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। यहां हम आपको चरण-दर-चरण तरीका बता रहे हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा।

आयकर वेबसाइट पर लॉग इन करें
‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ विकल्प पर क्लिक करें
यहाँ आप इन तरीकों से ई-वेरिफाई कर सकते हैं:
आधार ओटीपी के ज़रिए
नेट बैंकिंग (पैन लिंक होना ज़रूरी है)
बैंक खाते या डीमैट खाते के ज़रिए
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

कृपया ध्यान दें कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो आधार ओटीपी सबसे आसान तरीका है।

इन बातों का रखें खास ध्यान
अपनी आईटीआर फाइलिंग की तारीख नोट कर लें और 30 दिन का रिमाइंडर सेट कर लें।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर चालू रखें।
बैंक और पैन विवरण अपडेट रखें।
ई-वेरिफिकेशन की पावती सेव या प्रिंट कर लें।

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, ई-वेरिफिकेशन अब भी ज़रूरी
सरकार ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट 2025) 15 सितंबर 2025 कर दी है, जो पहले 31 जुलाई थी। लेकिन यह बढ़ी हुई तारीख उन करदाताओं के लिए है जिनका रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल होना था। आप जब भी दाखिल करें, 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन करना ज़रूरी है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद भी, ई-सत्यापन उतना ही ज़रूरी है जितना कि रिटर्न दाखिल करना। अगर आप समय पर यह कदम उठाते हैं, तो आपको जल्दी रिफंड मिलेगा, आप जुर्माने से बचेंगे और आपका टैक्स रिकॉर्ड भी पूरी तरह से साफ़ रहेगा। वहीं, अगर 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन नहीं किया जाता है, तो आपका पूरा रिटर्न बेकार हो सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here