वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस वर्ष, अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।
अंतिम तिथियाँ और विलंब शुल्क
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31 जुलाई 2025: उन व्यक्तियों के लिए जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं।
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31 अक्टूबर 2025: उन व्यवसायों या पेशेवरों के लिए जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक है।
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30 नवंबर 2025: उन संस्थाओं के लिए जो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रावधानों के अधीन हैं।
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31 दिसंबर 2025: विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि।
टैक्स रिजीम का चयन: नया बनाम पुराना
फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार, धारा 115BAC के तहत नया टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट बन गया है। हालांकि, करदाता चाहें तो पुराना टैक्स रिजीम भी चुन सकते हैं। इसके लिए, उन्हें ITR फाइल करते समय उपयुक्त विकल्प का चयन करना होगा।
ITR फाइल करते समय ध्यान देने योग्य बातें
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सही जानकारी भरें: नाम, पता, बैंक खाता विवरण और पैन कार्ड की जानकारी सही ढंग से भरें। गलत जानकारी से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है।
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Form 26AS की जांच करें: यह फॉर्म आपकी TDS, टैक्स पेमेंट और अन्य विवरणों को दर्शाता है। सुनिश्चित करें कि आपकी दी गई जानकारी और Form 26AS में कोई अंतर न हो।
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सभी आय स्रोतों को शामिल करें: यदि आपकी आय के कई स्रोत हैं, तो उन्हें सही तरीके से शामिल करना न भूलें।
आवश्यक दस्तावेज़
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Form 16 (यदि आप वेतनभोगी हैं)
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Form 26AS
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बैंक स्टेटमेंट्स
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इंवेस्टमेंट प्रूफ्स (जैसे LIC, PPF, NSC)
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होम लोन स्टेटमेंट
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किराया रसीदें (यदि लागू हो)
निष्कर्ष
ITR फाइलिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो समय पर और सही तरीके से पूरी की जानी चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को एकत्रित करें, सही जानकारी भरें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न फाइल करें। यदि आपके पास कोई संदेह है, तो किसी कर सलाहकार से परामर्श लें।