आपकी दी गई जानकारी काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। चलिए इस जानकारी को एक सरल और स्पष्ट फॉर्मेट में संक्षेपित कर देते हैं, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और लोग इसका पालन कर सकें:
💍 मैरिज सर्टिफिकेट कब नहीं बनता? जानिए ज़रूरी नियम
1. अवैध उम्र में शादी:
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लड़के की न्यूनतम उम्र: 21 साल
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लड़की की न्यूनतम उम्र: 18 साल
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अगर शादी के समय दोनों में से कोई भी इस उम्र से कम है, तो वह विवाह अवैध माना जाएगा और उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकेगा।
2. स्थान से संबंधित नियम:
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अगर आपने दिल्ली में निवास करते हुए दिल्ली के बाहर शादी की, तो दिल्ली में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
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यही नियम अन्य राज्यों पर भी लागू होता है। यानी, आपको वहीं सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जहां शादी हुई है या जहां आप दोनों में से कोई भी स्थायी रूप से रह रहा हो।
3. समय सीमा का पालन:
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शादी के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।
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अगर 30 दिनों में न कर पाएं, तो 5 साल के भीतर लेट फीस और विशेष अनुमति लेकर आवेदन किया जा सकता है।
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5 साल से अधिक समय बीतने के बाद सामान्यतः सर्टिफिकेट नहीं बनता, जब तक कोई ठोस कारण न हो।
📝 मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?
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अपनी शादी के स्थान और निवास स्थान के आधार पर सही सब-डिविजन ऑफिस (SDM) में आवेदन करें।
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आवेदन के साथ यह दस्तावेज़ लगाना जरूरी है:
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शादी का प्रमाण (फोटो या कार्ड)
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दोनों पक्षों की उम्र का प्रमाण
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एड्रेस प्रूफ
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दो गवाह
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आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जैसे सरकारी वेबसाइट्स के ज़रिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।