Home लाइफ स्टाइल PF अकाउंट से पैसा निकालना हुआ आसान, यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप...

PF अकाउंट से पैसा निकालना हुआ आसान, यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया

8
0

अकर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए बचत का मुख्य साधन है। नियोक्ता और कर्मचारी इस फंड में बराबर राशि का योगदान करते हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों को ईपीएफ के माध्यम से सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ईपीएफओ कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत जमा करता है और कर्मचारी की कंपनी भी उसके वेतन का 12 प्रतिशत उसके नाम पर पीएफ खाते में जमा करती है। कोई भी कर्मचारी आपातकाल के दौरान अपने पीएफ फंड से पैसा निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं.

फिलहाल सरकार पीएफ खाते में जमा रकम पर 8.15 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है. आमतौर पर पीएफ खाते में जमा रकम को रिटायरमेंट के बाद ही निकालने की सलाह दी जाती है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो तो आप इसे पहले भी हटा सकते हैं। लेकिन आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है.

कोई भी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले 90 फीसदी पैसा निकाल सकता है. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वह अपने पीएफ खाते से पहली बार 75 फीसदी रकम और दूसरी बार बाकी पूरी रकम निकाल सकता है.

पीएफ खाताधारक अपनी शादी या अपने बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50 प्रतिशत तक निकाल सकता है। हालांकि, यह प्रावधान पीएफ योगदान के सात साल पूरे होने के बाद ही लागू होगा।

ईपीएफ खाताधारक अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। निकासी राशि छह महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ब्याज सहित कर्मचारी के हिस्से, जो भी कम हो, तक सीमित है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत ईपीएफ खाते में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here