Home व्यापार RBI ने कहा साफ़: क्या आपके पास अभी भी है 2000 का...

RBI ने कहा साफ़: क्या आपके पास अभी भी है 2000 का नोट ? तो फटाफट पढ़े जरूरी अपडेट वरना हो सकता है नुकसान

1
0

भारत में अब ₹2000 के नोट चलन में नहीं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मई 2023 में इन्हें चलन से वापस लेने का फैसला किया था। हालांकि ₹2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल लेन-देन के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए, अगर आपके पास अभी भी घर पर, दुकान में या बिज़नेस में ₹2000 के नोट हैं, तो RBI ने आपको उन्हें तुरंत वापस करने की सलाह दी है। भले ही रिज़र्व बैंक ने मई 2023 में इन बड़े नोटों को वापस लेना शुरू कर दिया था, लेकिन दो साल से ज़्यादा समय बाद भी, लगभग ₹6,000 करोड़ के ये नोट अभी भी चलन में हैं।

RBI सिस्टम से पुराने नोट हटा रहा है
RBI ने साफ किया है कि ₹2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं, जिसका मतलब है कि वे पेमेंट के लिए मान्य हैं। हालांकि, ज़्यादातर बैंक शाखाएं और रिटेल आउटलेट अब उन्हें रेगुलर लेन-देन के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। 31 अक्टूबर, 2025 तक, चलन में मौजूद ₹2000 के लगभग 98.37 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। नोटों को वापस लेने का यह कदम RBI की ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ का हिस्सा है, जिसका मकसद सिस्टम से पुराने और कम इस्तेमाल होने वाले नोटों को हटाना है। रोज़ाना के लेन-देन में कम इस्तेमाल होने के कारण 2018-19 वित्तीय वर्ष के बाद ₹2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।

आप नोट कहाँ जमा कर सकते हैं?
कमर्शियल बैंक शाखाओं में ₹2000 के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 को खत्म हो गई थी। फिलहाल, नोट बदलने की सुविधा देश भर में सिर्फ़ 19 RBI क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध है। आप अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ₹2000 के नोट रिज़र्व बैंक के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में भेज सकते हैं। ये 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हैं। उत्तर प्रदेश में, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में RBI के कार्यालय हैं।

जमा करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
RBI के मुख्य महाप्रबंधक (CGM) बृजराज द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, जमाकर्ताओं को पहचान प्रमाण के तौर पर अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी लानी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशि सही खाते में जमा हो। लखनऊ में RBI के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि ब्रांच में एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसे भरकर नोट और ID प्रूफ के साथ जमा करना होगा।

कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं
लोग अभी भी 2000 रुपये के नोटों को लेकर कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है कि देरी की वजह से ये नोट रिजेक्ट हो सकते हैं या उनकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। RBI ने लोगों से अपील की है कि बचे हुए नोट जमा करने के लिए अपने रीजनल ऑफिस में बनाए गए खास एक्सचेंज काउंटर का इस्तेमाल करें। ये नोट नवंबर 2016 में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किए गए थे। इनकी छपाई 2018-19 में बंद कर दी गई थी। इन्हें नोटबंदी के समय जारी किया गया था, जब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे, ताकि देश की करेंसी की ज़रूरतें पूरी की जा सकें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here