Home मनोरंजन Saif Ali Khan के हाथ से कैसे गई 15000 करोड़ रुपये की...

Saif Ali Khan के हाथ से कैसे गई 15000 करोड़ रुपये की बेशकीमती प्रॉपर्टी? यहां जानिए इसके पीछे का कारण

4
0

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान का नाम इस समय भोपाल स्थित अपनी 15,000 करोड़ रुपये की पुश्तैनी संपत्ति के कारण चर्चा में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की दोबारा सुनवाई के फैसले के बाद एक नया मोड़ आ गया है, जिससे सैफ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से सैफ अली खान और उनका परिवार भोपाल की शाही विरासत खो सकता है।

हाईकोर्ट के फैसले से बढ़ी मुश्किलें

सैफ अली खान के परदादा भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान थे। उनकी तरफ से सैफ और उनके परिवार को 15 हजार करोड़ रुपये की यह संपत्ति विरासत में मिली थी, जिसके अब हाथ से निकलने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वो फ़ैसला है, जिसमें भोपाल ट्रायल कोर्ट के साल 2000 के उस फ़ैसले को खारिज कर दिया गया है, जिसके तहत कहा गया था कि सैफ़ अली ख़ान, उनकी माँ शर्मिला टैगोर और बहन सोहा अली ख़ान भोपाल की इस नवाबी संपत्ति के असली हक़दार हैं। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है और एक साल के अंदर नतीजा निकालने की समय सीमा तय की है।

यह संपत्ति फिर से चर्चा में कैसे आई?

दरअसल, नवाब हमीदुल्लाह ख़ान के दूसरे वारिसों ने इस संपत्ति मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका मानना ​​था कि पूरे विवाद की सुनवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट, 1937 के आधार पर होनी चाहिए। 1999 में उनकी ओर से 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले को लेकर भोपाल की निचली अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। जिस पर 25 साल पहले सैफ अली खान और उनके परिवार के पक्ष में फैसला आया था। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है और इस पर दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया है।

सरकार ने घोषित की शत्रु संपत्ति

2014 में, केंद्र सरकार की ओर से सैफ अली खान को एक नोटिस जारी किया गया था। उनके शाही परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाएगा, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत लागू है। दरअसल, शत्रु संपत्ति अधिनियम का अर्थ है कि यदि संपत्ति के असली उत्तराधिकारी के परिवार का कोई सदस्य पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी संपत्ति पर यह अधिनियम लागू होगा। हालाँकि, 2015 में सैफ ने इसके खिलाफ अदालत से स्टे ले लिया था, लेकिन पिछले साल के अंत में 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने यह स्टे हटा लिया और सैफ को इस मामले में दोबारा दावा दायर करने का समय दिया, जो अब सामने आ गया है और कोई दावा दायर नहीं किया गया है।

सैफ अली खान का भोपाल के आखिरी नवाब से संबंध

चूँकि भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की तीन बेटियाँ थीं, जिनमें सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान और उनकी दो अन्य बहनें शामिल थीं। उनकी एक बहन, आबिदा सुल्तान, विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई थीं और उन्होंने वहीं की नागरिकता ले ली थी। साजिदा की शादी पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई थी। भोपाल की यह संपत्ति उनके बेटे मंसूर अली खान और फिर उनके पोते सैफ अली खान के पास आई। आपको बता दें कि साजिदा की बहन आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान चले जाने के कारण इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here