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ये चीजें होंगी सस्ती, इन वस्तुओं पर करना होगा मोटा खर्च, GST के नए स्लैब का आपकी जेब पर क्या होगा असर?

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनसे आम लोगों को राहत मिलेगी। अब लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं पर पहले वाला 18% टैक्स नहीं देना होगा। इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली खाने-पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा, लोगों को जूते-चप्पल और रेडीमेड कपड़े खरीदने पर भी अब ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा।

अब इन उत्पादों पर नहीं लगेगा टैक्स

जीएसटी परिषद की बैठक में मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, सॉसेज, मांस, जैम और जेली, नारियल पानी, नमक, 20 लीटर पीने के पानी की बोतलें, फलों का गूदा और जूस, दूध से बने पेय पदार्थ, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज जैसे उत्पादों पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। अब ये सभी उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा, बिना पैकेजिंग वाले खाद्य पदार्थों पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले भी इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर सरकार को लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा है।

दोपहिया वाहनों समेत ये वस्तुएं भी सस्ती हुई हैं।

टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर टैक्स 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% और छोटे पेट्रोल-डीज़ल वाहनों और 350 सीसी तक के इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करने का फैसला किया गया। साथ ही, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर टैक्स 18% के स्लैब में लाने का प्रस्ताव है।

जूते और रेडीमेड कपड़ों पर भी राहत

जीएसटी परिषद की बैठक में जूते और रेडीमेड कपड़ों पर राहत देने का प्रस्ताव रखा गया। अब तक, 1,000 रुपये तक के उत्पादों पर 5% और इससे अधिक कीमत वाले उत्पादों पर 12% जीएसटी लगता था। परिषद ने जूते और कपड़ों पर 5% कर की सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का फैसला किया है। इससे अधिक कीमत वाले रेडीमेड कपड़े और जूते 18% कर दायरे में आएंगे। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

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